अनुपम मौर्य
बरसठी, जौनपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के महुआरी गांव में अनुसूचित जाति के एक परिवार के साथ कथित मारपीट, जातिसूचक गालियां, तोड़—फोड़ और जान से मारने की धमकी के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट न्यायालय के आदेश पर बरसठी पुलिस ने 20 नामजद आरोपितों समेत अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
परिवादी रमापति पुत्र कालू निवासी महुआरी ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि बीते 16 जून की सुबह कुछ लोग जेसीबी मशीन लेकर उसके घर के पास जमीन की खुदाई करने पहुंचे। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि दोपहर करीब 1 बजे आरोपित उसके घर पहुंचे और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज किये। इसके बाद लाठी-डंडों से हमला कर मारपीट की गई तथा घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर अपने साथ ले गए। बीच-बचाव करने पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों के साथ भी मारपीट करने का आरोप लगाया गया है।
परिवादी का कहना है कि घटना के बाद स्थानीय पुलिस, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट न्यायालय में धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बरसठी पुलिस ने 20 नामजद आरोपितों सहित अन्य के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 191(2), 115(2), 351(3), 324(4), 333 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(va) सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दिया है।
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