Jaunpur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास

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  • धमकी देकर लम्बे समय तक किया शोषण, गर्भ ठहरने पर कराया गर्भपात
  • पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

हिमांशु श्रीवास्तव

जौनपुर। सिंगरामऊ क्षेत्र में ननिहाल में रह रही 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी संदीप मौर्य को 20 वर्ष कठोर कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त 6 माह कारावास भुगतना होगा। अदालत ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया।

यह फैसला उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने सुनाया। मामले में पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट और गवाहों के साक्ष्य निर्णायक साबित हुये। अभियोजन के अनुसार पीड़िता अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। मामा रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते थे। इसी दौरान आरोपी ने घर में अकेला पाकर किशोरी को धमकाया और भय का माहौल बनाकर लगातार उसका शोषण करता रहा।

पीड़िता ने बताया कि आरोपी परिवार को जान से मारने की धमकी देता था जिसके डर से वह लंबे समय तक चुप रही। मामले ने तब गंभीर रूप लिया जब पीड़िता गर्भवती हो गई। आरोप है कि आरोपी उसे बहाने से बदलापुर ले गया और गर्भपात करा दिया। बाद में घर लौटने पर पीड़िता ने पूरी घटना अपने मामा को बताई जिसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया।

पुलिस जांच, मेडिकल रिपोर्ट और न्यायालय में दर्ज बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। बचाव पक्ष ने जमीन विवाद में फंसाने की दलील दी लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए दोष सिद्ध कर सख्त सजा सुनाई। फैसले के बाद यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना रहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि नाबालिग के खिलाफ ऐसे अपराधों में कठोर दंड आवश्यक है, ताकि समाज में भय और कानून का संदेश बना रहे।

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