बृजेश यादव
जौनपुर। सहायक श्रमायुक्त देवब्रत यादव ने बताया कि मंत्री श्रम एवं सेवायोजन उ0प्र0 सरकार द्वारा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत वाराणसी क्षेत्र में पात्र निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों/पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के स्वयं के विवाह हेतु ‘सामूहिक विवाह’ का आयोजन 26 अप्रैल को जनपद वाराणसी में कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। उक्त आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह में आवदेन करने हेतु उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत जौनपुर के निर्माण श्रमिकों को अवगत कराया जाता है कि सामूहिक विवाह में आवेदन करने हेतु आवश्यक अभिलेख यथा बोर्ड में पंजीकरण के उपरान्त 10 अप्रैल को एक वर्ष, बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके श्रमिक का अद्यतनीकृत/नवीनीकृत श्रमिक पंजीकरण कार्ड, लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के परिवार रजिस्टर/राशन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, संबंधित पुत्री एवं वर की आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट/परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति, पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन भवन एवं सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत होने का नियोजन/स्वघोषणा प्रामाण पत्र, पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र, आवेदक/पंजीकृत श्रमिक, वर एवं कन्या का पासपोर्ट साइज दो-दो फोटो आवेदक/पंजीकृत श्रमिक, वर एवं कन्या का आधार कार्ड की छायाप्रति श्रमिक द्वारा स्वप्रमाणित के साथ आवेदन पत्र कार्यालय सहायक श्रमायुक्त जौनपुर में अन्तिम तिथि 10 अप्रैल सायं 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। सामूहिक विवाह में आवेदन करने से संबंधित किसी प्रकार की समस्या के लिए कार्यालय के फोन नंबर-05452-240478 पर एवं कार्यालय सहायक श्रमायुक्त में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।
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