हाईकोर्ट के निर्देश पर डीएम ने जारी किया आदेश
डा. प्रदीप दूबे
सुइथाकला, जौनपुर। स्थानीय विकास खंड की ग्राम पंचायत अढ़नपुर के प्रधान मनोज कुमार को वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप में पद से हटा दिया गया है। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(1)(छ) (ग) के तहत यह कार्रवाई की है। आदेश जारी होते ही मनरेगा कर्मियों में हड़कंप मच गया।मामला सिविल मिस रिट याचिका संख्या 22133/2025 मनोज कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन था।
कोर्ट के निर्देश पर उपायुक्त श्रम रोजगार जौनपुर ने जांच कराई। रिपोर्ट में ग्राम पंचायत अढ़नपुर में मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं में वित्तीय अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही की पुष्टि हुई। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर डीएम ने प्रधान को पदच्युत कर दिया। साथ ही संबंधित सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की प्रति मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित अन्य को भेजी गई है। बता दें कि शिकायत 11 सितंबर 2023 को दर्ज हुई थी जिस पर कोर्ट आदेश के बाद जांच पूरी की गई।
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