51000 रूपये लगा जुर्माना
सूर्यमणि पाण्डेय
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश खष्ठम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने ढाई वर्ष पूर्व नौ वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 22 वर्ष के सश्रम करावास व 51000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार रामपुर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि 4 जुलाई 2023 को रात 11 बजे उसके ही गांव का रहने वाला युवक पंकज गौतम उसकी नौ वर्षीया पुत्री को बहला—फुसलाकर गांव के तालाब पर ले गया और उसके साथ मुंह बंद करके बलात्कार किया। रात 1:30 बजे उसकी बेटी रोते हुए तालाब के पास मिली। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी युवक को दोष सिद्ध पाते हुए उक्तदंड से दंडित किया।
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