- 10000 दहेज की मांग को लेकर मार डाला था
सूर्यमणि पाण्डेय
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीएन पांडेय की अदालत ने नौ वर्ष पूर्व दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास व 15000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा महेंद्र पुत्र खिलाड़ी निवासी ग्राम थलोई थाना मछलीशहर ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि वह अपनी बहन सरोजा की शादी 15 वर्ष पूर्व मछलीशहर थाना क्षेत्र के बारी गांव निवासी दयाशंकर के साथ किया था।
शादी के बाद 10000 दहेज की मांग को लेकर पति दयाशंकर, सास राजकुमारी, ननद चांदनी व देवर लुल्लुर 21 अप्रैल 2016 को सरोजा को मारा पीटा। फिर सरोजा के ससुर जुग्गीलाल दिल्ली से फोन पर साजिश किए और सभी लोग मिलकर 29 अप्रैल 2016 को सरोजा की हत्या कर दिये।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने हत्यारोपी पति को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 15000 अर्थदंड से दंडित किया जबकि शेष आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्तकर दिया।
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