Jaunpur News: पंचायत एवं नगरीय चुनाव लड़ने वालों का व्यय सीमा निर्धारित

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जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 एवं उप निर्वाचनों हेतु नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, निक्षेप (जमानत) की धनराशि तथा उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है। इसी के अनुसार सदस्य ग्राम पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रु0 200, निक्षेप/जमानत की धनराशि रु0 800, निर्वाचन लड़ने वालों उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय सीमा रु0 10000, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला की नाम निर्देशन मूल्य का रुपए 100, निक्षेप जमानत की धनराशि रु0 400, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय सीमा रु0 10000 निर्धारित है।

प्रधान ग्राम पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र रु0 600, निक्षेप जमानत धनराशि रु0 3000, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय सीमा रु0 125000, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला हेतु नाम निर्देशन पत्र मूल्य रु0 300, निक्षेप/जमानत धनराशि 1500, निर्वाचन लड़ने हेतु उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय सीमा 125000 निर्धारित है। सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु नाम निर्देशन मूल्य 600, निक्षेप जमानत की धनराशि 3000, निर्वाचन लड़ने वालों उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय सीमा रु0 1 लाख, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला नाम हेतु निर्देशन पत्र मूल्य 300, निक्षेप जमानत की धनराशि 1500, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय सीमा 1 लाख निर्धारित है।

सदस्य जिला पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 1000, निक्षेप/जमानत की धनराशि 8000, निर्वाचन लड़ने वालों उम्मीदवार हेतु अधिकतम व्यय सीमा रु0 250000 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला हेतु नाम निर्देशन पत्र मूल्य रु0 500, निक्षेप जमानत की धनराशि 4000, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यास सीमा 250000 निर्धारित है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र मूल्य रु0 2000 निक्षेप/जमानत की धनराशि 10000, निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय सीमा 350000, अनुसूचित जाति/जनजातिया/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला हेतु नाम निर्देशन पत्र मूल्य रुपए 1000, निक्षेप जमानत धनराशि 5000 तथा निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार हेतु अधिकतम व्यय सीमा 350000 निर्धारित है।

अध्यक्ष जिला पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रु0 3000, जमानत की धनराशि 25000, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय सीमा 7 लाख तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला हेतु 1500, जमानत की धनराशि रु0 12500, निर्वाचन लड़ने का हेतु उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय सीमा 7 लाख निर्धारित है। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 एवं उप निर्वाचनों के विभिन्न पदों/स्थानों पर निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों से उपयुक्त निर्धारित नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य लेकर ही उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र दिया जाएगा तथा इस प्रकार प्राप्त धनराशि को सुसंगत लेखा शीर्षक के अंतर्गत जमा किया जाएगा। नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्याशियों से उपर्युक्तानुसार निर्धारित निपेक्ष जमानत की धनराशि निर्वाचन अधिकारी के पास जमा किया जाएगा तथा उक्त निक्षेप जमानत की धनराशि को निर्वाचन अधिकारी द्वारा सुसंगत लेखा शीर्षक के अंतर्गत जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।


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