Jaunpur News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद, 27000 रूपये का लगा जुर्माना

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सूर्यमणि पाण्डेय

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने 8 वर्ष पूर्व खेतासराय थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी युवक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 27000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार खेतासराय थाना क्षेत्र निवासिनी महिला ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को सोंगर गांव निवासी दिलशेर, उसका भाई पप्पू व उसकी मां सरवरी ने 12 सितंबर 2017 को दिन में 10 बजे बहलाकर फुसलाकर भगा ले गये, क्योंकि अन्तिम बार घटना के दिन शाम 5 बजे वह आरोपी के साथ जौनपुर में देखी गई थी। बाद में पीड़िता के बयान से उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई।

पुलिस ने विवेचना करके दिलशेर व सरवरी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी दिलशेर को नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 27000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया जबकि सरवरी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त करने का आदेश दिया।



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