जौनपुर। प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार गांधी जयंती पर पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रावधानों, कानूनी नतीजों तथा महिला एवं बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। प्रथम चरण के तहत जनपद के विभिन्न विद्यालयों में न्यायिक अधिकारियों एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं द्वारा विद्यार्थियों को कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। अभियान के तहत जनककुमारी इण्टर कालेज में उमेश कुमार द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम एवं राजकीय बालिका इण्टर कालेज जौनपुर सुरेन्द्र प्रताप यादव अजर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम द्वारा विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ।
शिविर को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अज्ञानता के कारण कोई किशोर बालक और बालिका ना कोई गंभीर अपराध करें न उसका शिकार बने। 18 वर्ष के नीचे के किशोर किशोरियों और बच्चों के प्रति किसी भी लैंगिक अपराध के लिए कठोर कानून है और इसमें पीड़ित प्रताड़ित के लिए विशेष सुविधा दिया गया है इन अपराधों की गंभीरता के आधार पर 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए गवाही देने का विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 7 से 12 वर्ष की आयु के अपराधी किशोरों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। उनका परीक्षण किशोर न्याय बोर्ड में किया जाता है।
अभियान के अन्तर्गत शिविर में अनिल सिंह चीफ लीगल एड डिफेंस, डा0 दिलीप सिंह डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस ने गलत और सही स्पर्श के बारे में बताते हुए हेल्पलाइन नंबर 1098 15100, 112 नंबरों के बारे में बताया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निशुल्क सहायता और विधिक पैरवी की सुविधाओं के बारे में बताया। साथ ही सोशल मीडिया पर सावधान रहने और साइबर क्राइम से बचने के बारे में विस्तार से बताते हुए अकेले और अलग स्थान पर जाने और अपरिचित लोगों से बचने की सलाह दिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापकगण, छात्र-छात्रायें सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
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