जौनपुर। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अगस्त 2026 के सापेक्ष आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न के वितरण की तिथि 5 से 18 अगस्त तक निर्धारित की गयी थी। 3 से 11 अगस्त तक कांवड़ यात्रा के कारण कतिपय जनपदों में खाद्यान्न का उठान एवं वितरण का कार्य नहीं हो सका है। शासन द्वारा वितरण की तिथि 25 अगस्त तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जनपद के समस्त उचित दर दुकानों पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न प्राप्त किये जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने बताया कि उक्त वितरण अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (10 किग्रा0 गेहूं तथा 25 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 5 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (1 किग्रा0 गेहूं व 4 किग्रा० चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा 25 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उक्त योजना के वितरण की अन्तिम तिथि 25 अगस्त होगी। अतः पूर्व निर्धारित तिथि 18 अगस्त के साथ 25 अगस्त को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि नई ई-वेईंग लिंक्ड ई-पाॅस मशीनों के माध्यम से पूर्व में जारी निर्देशो का पालन करते हुए 25 अगस्त तक नियमानुसार लाभार्थियों/राशनकार्डधारकों में खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाय।
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