जौनपुर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जौनपुर के प्रकीर्ण वाद रामलाल प्रति गुलाम हसन के संदर्भ में जिलाधिकारी की ओर से शासकीय अधिवक्ता द्वारा आदेश दिनांक 8 अप्रैल 2026 को रिकॉल करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उक्त आरसी मृतक के विरुद्ध जारी की गई थी, जिसे तहसीलदार ने वापस कर दिया था तथा न्यायालय द्वारा तहसीलदार मछलीशहर का वेतन रोकने का आदेश रिकॉल किया गया था। दोबारा मृतक के वारिसों के नाम माह फरवरी में आरसी जारी की गई। उक्त व्यक्ति की संपत्ति की जानकारी अधिशासी अधिकारी मुंगराबादशाहपुर से प्राप्त की गई है। अधिशासी अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के क्रम में बकायेदार की संपत्ति की कुर्की/नीलामी कराकर वसूली की कार्रवाई यथाशीघ्र कराई जाएगी। प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायाधीश द्वारा जिलाधिकारी के स्तर से किसी भी प्रकार की शिथिलता न पाए जाने के कारण 08 अप्रैल 2026 के जिलाधिकारी का वेतन रोकने का आदेश वापस ले लिया गया है।
Jaunpur News: जिलाधिकारी का वेतन रोकने का आदेश लिया गया वापस
अप्रैल 09, 2026
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