मतदाता सूची में अधिक से अधिक युवा मतदाताओं के नाम सम्मिलित करने की, की गई अपील
जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी डा. दिनेश चन्द्र ने अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ.प्र. लखनऊ के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में अवस्थित 09 विधानसभा क्षेत्रों (364-बदलापुर, 365-शाहगंज, 366-जौनपुर, 367-मल्हनी, 368-मुंगराबादशाहपुर, 369-मछलीशहर, 370-मड़ियाहूं, 371-जफराबाद एवं 372 केराकत) के समस्त मतदेय स्थलों पर ग्रामसभा/शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र के पार्षद/ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य/बूथ लेविल एजेण्ट/ स्थानीय प्रतिनिधियों/ नागरिकों की उपस्थिति में बीएलओ द्वारा 18-01-2026 को पूर्वान्ह 10.45 बजे से सायं 4.15 बजे तक मृतक, शिफटेड, डुप्लीकेट एवं आलेख्य प्रकाशित मतदाता सूची को पढ़कर सुनाया जायेगा।
यदि किन्ही कारणों से मृतक, शिफटेड, डुप्लीकेट में चिन्हित मतदाताओं में से यदि कोई मतदाता उपस्थित पाया जाता है एवं जिन मतदाताओं का नाम आलेख्य नामावली में सम्मिलित नहीं है, तो ऐसे मतदाताओं का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने हेतु फार्म-6 घोषणा पत्र के साथ प्राप्त करेंगे। बीएलओ को पास पर्याप्त संख्या में फार्म- 6, 7 व 8 एवं घोषणा-पत्र उपलब्ध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 06.02.2026 तक है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि में विशेष अभियान की तिथियां यथा 18-01-2026 (रविवार), 31-01-2026 (शनिवार) तथा 01-02-2026 (रविवार) निर्धारित की गई है। राजनैतिक बलों को अध्यक्ष/मंत्री/प्रतिनिधि को अवगत कराया गया कि आलेख्य प्रकाशित निर्वाचक नामावली में जिन मतदाताओं की फोटो एवं मोबाइल नम्बर दर्ज नहीं है। उनसे फोटो एवं मोबाइल नम्बर प्राप्त किये जाने में बीएलओ की बीएलए के माध्यम से सहयोग हेतु अनुरोध किया गया। नो मैपिंग मतदाताओं को नोटिस जारी किये जाने के पश्चात दिनांक 21.01.2026 से चयनित स्थानों पर सुनवाई की जायेगी। आयोग द्वारा 04 अर्हक तिथियां निर्धारित की गई है। कोई मतदाता 01 जनवरी अर्हता तिथि के अतिरिक्त, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को अर्ह हो रहे है तो उन मतदाताओं से फार्म-6 अग्रिम प्राप्त कर लिया जाय।
फार्म-6 भरते समय मतदाताओं से जन्म तारीख के सबूत के तौर पर सक्षम स्थानीय निकाय/नगर पालिका प्राधिकरण/जन्म मृत्यु रजिस्टर द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र, भारतीय पासपोर्ट, पैन कार्ड, सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 या 12 का प्रमाण-पत्र, यदि इनमें जन्म तारीख अंकित है, निवास के सत्यापन हेतु राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाकघर की वर्तमान पासबुक, पानी/ बिजली/गैस कनेक्शन बिल (कम से कम) 01 वर्ष का राजस्व विभाग की भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी हो, रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किरायेदार की दशा में) रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में) निवास के सबूत के लिये संलग्न किया जायेगा। फार्म भरते समय हिन्दी एवं अंग्रेजी में नाम एवं पता इत्यादि स्पष्ट भरा जाय। 18-01-2026 को पूर्ववत समस्त मतदेय स्थलों पर मतदाता सूची पढ़ने एवं फार्म-इत्यादि भरा जायेगा। विशेष अभियान की तिथियों में बीएलओ अपने सम्बन्धित मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहकर दावे/आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
बीएलओ के कार्य के पर्यवेक्षण हेतु सुपरवाइजर्स की तैनाती की गयी है जो विशेष अभियान की तिथियों में मतदेय स्थलों का भ्रमण कर बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए प्राप्त फार्मा की प्रगति की सूचना उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में उसी दिन उपलब्ध करायेंगे। उक्त तिथियों में बीएलओ, पदाभिहित अधिकारी एवं सुपरवाइजर्स की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी एवं नायब तहसीलदार एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अन्य जनपदीय अधिकारियों के अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदेय स्थलों का भ्रमण किया जाएगा।
ऐसे पात्र व्यक्तियों (पुरुष/महिला) जिनके नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है और दिनांक 01.01.2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके/रहे हैं, उनके नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने हेतु फार्म 6 घोषणा पत्र के साथ, विद्यमान निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नाम को हटाने हेतु फार्म-7, विद्यमान मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि में संशोधन करने या मतदाता फोटो पहचान पत्र के प्रतिस्थापन, दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन करने अथवा निवास स्थान परिवर्तन हो जाने के सम्बन्ध में फार्म-8 घोषणा पत्र के साथ मतदेय स्थलों पर नियुक्त बीएलओज के पास आफलाइन जमा कर सकते हैं।
उक्त के अतिरिक्त समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से अनुरोध है कि विशेष अभियान की तिथियों में जनपद में अवस्थित समस्त पदानिहित स्थलों (मतदेय स्थलों) पर नये मतदेय स्थलों के अनुसार नव नियुक्त बूथ लेबिल एजेन्ट को विशेष अभियान की उक्त तिथियों में सम्बन्धित मतदेय स्थलों उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि मतदाता सूची में दृष्टिगोचर हुयी त्रुटियों आदि को चिन्हित करने में सहयोग प्रदान कर सके तथा समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सम्पूर्ण विधान सभा एवं प्रत्येक बूथों पर भ्रमण कर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार विशेष अभियान के अन्तर्गत युवाओं एवं अर्ह नागरिको से फार्म-6 प्राप्त करें।
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