जौनपुर। 11 दिसम्बर 2025 की प्रातः लगभग 8:00 बजे थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के शास्त्री ब्रिज पर एक दुखद घटना घटित हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार संदीप तिवारी (उम्र 40 वर्ष), निवासी मोहल्ला–उमरपुर, हरिबंधनपुर, जौनपुर अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान शास्त्री ब्रिज पर उनकी बाइक पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से उनके गले पर गहरी चोट आ गई।
स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। यह अत्यंत दुःखद एवं संवेदनशील घटना है, जिस पर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र द्वारा गहरा शोक व्यक्त किया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.07.2017 के अनुसार सिंथेटिक सामग्री से बने नायलॉन धागे या चाइनीज मांझे के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध है।
उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का उपयोग न केवल गैरकानूनी है, बल्कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु पूर्व में भी अवगत कराया गया था बावजूद इसके चायनीज़ माँझे से इस प्रकार की दर्दनाक घटना होना अत्यंत ही चिंताजनक एवम दुखद है।
जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित चाइनीज मांझा न खरीदे, न बेचे और न ही उपयोग करे। यह कानूनन दंडनीय अपराध है तथा उल्लंघन करने पर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी को यह भी निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित मांझे के विरुद्ध अभियान चलाएँ एवं बाजारों में निगरानी बढ़ाएँ, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। और अगर जिस अधिकारी के क्षेत्रातर्गत चायनीज माँझा बिकता हुआ पाया जाता है एवम अनहोनी होती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसके उत्तरदायी वह स्वयं होंगे।
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