Jaunpur News: न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

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  • अवकाशप्राप्त प्रधानाचार्य की शिकायत पर पूर्व प्रबन्धक नीलमणि श्रीवास्तव सहित 3 पुत्र किये गये नामजद

जौनपुर। डा. भगवान दास इण्टरमीडिएट कालेज हिन्दी बघेला द्वारा संचालित हिन्दी बघेला शिक्षा समिति के पूर्व प्रबंधक नीलमणि श्रीवास्तव निवासी परमानतपुर सहित उनके अन्य 3 पुत्रों के विरुद्ध विद्यालय के ही अवकाशप्राप्त प्रधानाचार्य व सदस्य प्रबन्ध कार्यकारिणी संस्था हिन्दी बघेल शिक्षा समिति डॉ. उमाकान्त श्रीवास्तव निवासी मोहल्ला परमानतपुर थाना शहर कोतवाली ने एक वाद न्याय संगत सुसंगत धाराओं में धोखाधड़ी, कूटरचित हेराफेरी का मुकदमा न्यायालय सीजीएम तृतीय के यहां दाखिल किया था।

पूर्व प्रबंधक के ऊपर गलत तरीके से अपने 3 पुत्रों की विद्यालय में नियुक्ति करना, विद्यालय अभिलेख में हीराफेरी, एक अन्य विद्यालय के साथ सांठ-गांठ कर परस्पर स्थानांतरण नीति का उपयोग किया गया। साथ ही वेतन सदाय खाते से 112700 रुपए प्रबंधक द्वारा आहरित कर लिये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व तर्क के आधार पर न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना सरायख्वाजा को बीएनएसएस की सुसंगत धाराओं 409, 420, 467, 468, 471, 465, 504, 506 में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया।

जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनमें नीलमणि श्रीवास्तव सहित उनके पुत्र नलनीश श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव एवं अनुराग श्रीवास्तव हैं। विदित हो कि नीलमणि श्रीवास्तव अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जौनपुर के जिलाध्यक्ष भी हैं।


 
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