Jaunpur News: हत्यारोपी पति, सास, ससुर को आजीवन कारावास

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  • हत्या करके पड़ोसियों को फंसाने का किया प्रयास

सूर्यमणि पाण्डेय एडवोकेट

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अपर्णा देव की अदालत ने 4 वर्ष पूर्व जलाकर हत्या करने की आरोपी पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास व 65000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार पवारा थाना क्षेत्र निवासी संगीता देवी ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी देवरानी अंजलि को उसके पड़ोसी सीहोर मौर्य, अंजली, सोनी, प्यारी, चंपा व लोलारख की पत्नी ने मिलकर मारा और मारकर जला दिया। बाद में विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया की अंजलि के पति अजय मौर्या, ससुर सोहन लाल व सास सीता देवी ने मिलकर अंजलि को मारा था।

शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने तीनों हत्यारोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।


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