- न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को रखा बरकरार
मो. उस्मान
जौनपुर। शाहगंज सोंधी ब्लॉक के ग्राम पंचायत मानी कला प्रधान मोहम्मद अरशद खान के मंसूबे पर उस समय पानी फिर गया जब जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखते हुए न्यायालय ने सुनवाई का आदेश दिया।
याचिकाकर्ता मोहम्मद अरशद खान उत्तर प्रदेश राज और दो अन्य याचिकाकर्ता के वकील अरविंद श्रीवास्तव द्वारा प्रतिवादियों के विद्वान स्थाई वकील धर्मेंद्र प्रधान के साथ विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्तिकेय सरन और प्रतिवादी/शिकायतकर्ता के विद्वान वकील राकेश बहादुर, मुकीम अहमद को सुना गया।
2 याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका में अन्य बातों के साथ प्रतिवादी संख्या 2/ जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर द्वारा पारित 22 जुलाई 2025 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है जिसके द्वारा याचिका करता कि वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति समाप्त कर दी गई है।
न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए तथा प्रतिवादी संख्या दो द्वारा पारित 22 जुलाई के आदेश में हस्तक्षेप किए बिना वर्तमान याचिका का निपटारा किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2/ जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि 6 अगस्त को आज से 10 दिनों की अवधि के भीतर लेकिन संबंधित सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद मामले में कानून के अनुसार शक्ति से नया आदेश पारित करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2/जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर द्वारा पारित 22 जुलाई का आदेश नए आदेश के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।