जौनपुर। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 एवं तद्क्रम में अनुज्ञापन शर्तों में दिए गये प्राविधानानुसार विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) पर समस्त आबकारी दुकानों को बन्द रखा जाना है।
समस्त अनुज्ञापियों को निर्देशित किया गया कि 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) को समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, भॉग, ताड़ी एवं सी0एल0-2, एफ0एल0-2/2बी, माडल शाप, समिश्र बार के अनुज्ञापनों को बन्द रखना सुनिश्चित करें। उक्त बन्दी का नियमानुसार कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
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