जौनपुर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजेश नायक ने दिव्यांगजनों को अवगत कराया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्कूल जाने वाली/शिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राइसाइकिल दिये जाने की योजना संचालित की गयी है। निःशुल्क ई-ट्राईसाइकिल योजना हेतु नियम एवं शर्ते निम्नवत हैः- ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर, डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हों या व्यक्ति उपयुर्क्त की भॉति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के उपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हों, सम्बन्धित दिव्यांग छात्रायें ई-ट्राईसाईकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हों और जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता प्रमाणित की गयी हो। दिव्यांग छात्रा की आयु 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक हो एवं जनपद के स्थायी निवासी हों। सर्वप्रथम लक्ष्य के सापेक्ष गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों को संतृप्त किया जायेगा। दिव्यांग छात्रा को शिक्षण ग्रहण करने वाले संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उपर्युक्त श्रेणी में आने वाले ऐसे दिव्यांग छात्रा यदि ई-ट्राईसाइकिल प्राप्त करना चाहती है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड, शिक्षण प्राप्त कर रही शिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता दर्शाता हुआ एक पासपोर्ट साइज का नवीनतम् फोटो एवं मो.नं के साथ अपने आवेदन जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन में एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें।
Jaunpur News: दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राइसाइकिल दिये जाने की योजना संचालित
अगस्त 11, 2026
follow us
.jpg)





