शुभांशू जायसवाल
जौनपुर। सहायक आयुक्त (खाद्य)।। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि रक्षाबन्धन को दृष्टिगत रखते हुए मिलावटी खाद्य/पेय पदार्थों के भण्डारण/विक्रय पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से आम जनमानस को गुणवत्तपूर्ण खाद्य/पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने हेतु मिलावटी खाद्य पदार्थो के विरूद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के अन्तर्गत जनपद में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा किये जा रहे प्रवर्तन कार्यवाही के क्रम में 25 अगस्त को जनहित में निम्नलिखित नमूने संग्रहीत किये गये- मौर्या मार्केट वन विहार रोड स्थित बाबा मिष्ठान भण्डार से खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन का 1 नमूना संग्रहीत किया गया।
मछलीशहर बाजार स्थित बाबा स्वीट हाउस से खाद्य पदार्थ खोया का 1 नमूना संग्रहीत किया गया। बस स्टेशन शाहगंज के पास स्थित अनिल मिष्ठान भण्डार से खाद्य पदार्थ खोया एवं छेना मिठाई का 01-01 नमूना संग्रहीत किया गया। अनिल मिष्ठान भण्डार से 30 किग्रा0 छेना मिठाई (अनुमानित मूल्य रूपया 7500) अस्वच्छकर स्थिति मे भण्डारित होने के कारण नष्ट कराया गया। बस स्टेशन शाहगंज के पास स्थित विन्ध्य मिष्ठान भण्डार से खाद्य पदार्थ छेना की मिठाई का 1 नमूना संग्रहीत किया गया। पूर्वी कौडिया मेन रोड शाहगंज स्थित गोकुल डेरी एवं मनु डेरी से खाद्य पदार्थ पनीर का 1-1 नमूना संग्रहीत किया गया।
लाइन बाजार चौराहा स्थित मनोज गुप्ता पुत्र ईश्वर लाल की दुकान से खाद्य पदार्थ बर्फी का 1 नमूना संग्रहीत किया गया। पुरानी बाजार मखदूम शाह स्थित गया प्रसाद पुत्र गनेश प्रसाद की दुकान से खाद्य पदार्थ बर्फी का 1 नमूना संग्रहीत किया गया। सिंगरामऊ स्थित गनेश पुत्र राम दुलार की दुकान से खाद्य पदार्थ अनरसा का 1 नमूना संग्रहीत किया गया। भलुवाही स्थित सुख शान्ति मिष्ठान भण्डार से खाद्य पदार्थ पेड़ा का 1 नमूना संग्रहीत किया गया।
इस प्रकार उक्त अभियान के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज जायसवाल के नेतृत्व एवं निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवर्तन कार्यवाही करते हुये दुग्ध उत्पाद सहित अन्य से निर्मित विभिन्न मिठाइयों के गुणवत्ता जांच हेतु कुल 11 नमूने संग्रहित किये गये एवं 30 किग्रा0 छेना मिठाई (अनुमानित मूल्य रूपया 7500) नष्ट कराया गया। नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तत्सम्बन्धी विनियमावली 2011 के अन्तर्गत नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।
.jpg)






