Jaunpur News: कोटेदार धन्नेपुर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा दर्ज

Aap Ki Ummid
follow us

 कोटेदार के जेल में होने से राशन हस्तान्तरण में मिली कमी पर सप्लाई इंस्पेक्टर ने की कार्यवाही

बिपिन सैनी

चौकियां धाम, जौनपुर। विकास खण्ड धर्मापुर के ग्राम धन्नेपुर की उचित दर दुकान संचालिका नीलम बिन्द के खिलाफ लाइन बाजार थाने में गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। सप्लाई इंस्पेक्टर धर्मापुर अर्चना सिंह की तहरीर पर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।

जानकारी के अनुसार उक्त गांव की कोटेदार नीलम बिन्द जो मां अम्बे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दुकान का संचालन कर रही थीं, एक अन्य आपराधिक मामले में 8 फरवरी से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। जेल जाने से अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार उनकी दुकान को निलम्बित कर दिया गया था। खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी निकटवर्ती ग्राम लखनपुर के कोटेदार साहब लाल सोनकर को सौंपी गयी थी।

कोटा निलम्बन के बाद विभाग द्वारा नीलम बिन्द को अवशेष खाद्यान्न नए कोटेदार को सौंपने का निर्देश दिया गया था लेकिन जांच में पाया गया कि 4.17 क्विंटल गेहूं, 7.24 क्विंटल चावल और 30 किग्रा चीनी का गबन किया गया है। नोटिस दिए जाने के बावजूद सरकारी राशन उपलब्ध न कराने पर जिलाधिकारी डा. दिनेश चंद्र की अनुमति के बाद सप्लाई इंस्पेक्टर धर्मापुर अर्चना सिंह ने विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई है। पुलिस ने मामले की विवेचना चौकी इंचार्ज चौकियां उप निरीक्षक कृष्णानंद यादव को विवेचना सौंपी गयी है।

सप्लाई इंस्पेक्टर अर्चना सिंह ने पूछे जाने पर बताया कि कोटेदार नीलम बिन्द के जेल में बन्द होने के कारण कोटा निलम्बित कर दिया गया है। सटे गांव लखनपुर गांव के कोटे से अटैच किया गया है। कोटेदार के परिवार द्वारा खाद्यान्न ट्रांसफर में भी गड़बड़ी की गयी जिसमें उच्च अधिकारियों के निर्देश पर थाने पर तहरीर दी गयी और कोटेदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया गया।

ads

ads

ads

ads

ads

ads

ads

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!