Jaunpur News: दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास

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पैसों के लेन—देन में गला काटकर हुई थी हत्या

सूर्यमणि पाण्डेय

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी द्वितीय) प्रशांत सिंह की अदालत ने 17 वर्ष पूर्व पैसों के लेनदेन में गला काटकर हत्या करने के दो आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा जहूर निवासी हरिहरपुर थाना सुरेरीज्ञ ने नेवढ़िया थाने में अभियोग पंजीकृत कराया की 30 मार्च 2009 को सुबह 6 उसका भाई मैना यह कहकर घर से निकला कि वह जयसिंहपुर अपने साढ़ू सिकंदर के यहां जा रहा है। रात भर वापस न आने पर खोजने पर पता चला कि वह बाबुलनाथ पटेल वह अनिल सरोज निवासी जयसिंहपुर के साथ साइकिल से वापस चला गया था बाद में जयसिंहपुर भट्ठा के पास एक लाश मिली जो उसके भाई की थी। उसका भाई पशुओं का व्यापार करता था और बाबुलनाथ तथा अनिल से पैसों के लेनदेन का विवाद था इसी रंजिश में उन लोगों ने मैना की हत्या कर दी।

पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने हत्यारोपी बाबुलनाथ व अनिल को दोषसिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।

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