41 हजार रूपये जुर्माना व 50 हजार रुपये प्रतिकर देने का आदेश
तेजस टूडे सं.
सूर्यमणि पाण्डेय
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने धर्म परिवर्तन व दुष्कर्म के आरोपी युवक को 12 वर्ष के सश्रम करावास व 41 हजार रुपए अर्थदंड तथा 50 हजार रुपए प्रतिकर से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री जो कक्षा 11 में पढ़ती है उसको कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार निवासी तालिब ने अपने प्रेम जाल में फंसा कर दुष्कर्म किया फिर उसका वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन करने व नमाज पढ़ने का दबाव डालता था ऐसा न करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। इसका एक सक्रिय गिरोह है जिसमें कई मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को फंसा कर उनका शोषण करते हैं।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम व पाक्सो ऐक्ट के दुष्कर्म की धाराओं में तालिब को दोषसिद्ध पाते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास व 41000 रूपए जुर्माने के अतिरिक्त 50000 रूपए पीड़िता को प्रतिकर देने का भी आदेश दिया।
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