जौनपुर। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेन्द्र विश्वकर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 द्वारा पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए निःशुल्क संचालित ‘ओ’ लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों के आवेदन से लेकर प्रशिक्षण प्रारम्भ होने तक के लिये संशोधित समय सारिणी निर्गत की गयी है।
निर्गत समय सारिणी के क्रम में 20 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक अन्य पिछड़े वर्गों के इच्छुक युवक/युवतियों द्वारा वेबसाइट पर ‘ओ’ लेवल/सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु आनलाइन आवेदन भरे जायेंगे। योजनान्तर्गत ‘ओ’ लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण शुल्क क्रमशः रु0 15,000 एवं रु0 3,500 तक विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को ‘ओ’ लेवल/‘सी0सी0सी0’ कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित अर्हता आवश्यक है- कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए इण्टरमीडिएट न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अनिवार्य है। प्रशिक्षार्थी की अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिये।
इससे अधिक उम्र के आवेदन निरस्त माने जायेंगे। प्रशिक्षार्थी बेरोजगार हो तथा किसी शिक्षण संस्था में छात्रवृत्ति न लेता हो। कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रवेश माह जुलाई एवं जनवरी होगा। ‘ओ’ लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष होगी। सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि 3 माह होगी। प्रशिक्षार्थी के माता-पिता/अभिभावक की सकल वार्षिक आय (ग्रामीण/शहरी क्षेत्र) रु0 1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रशिक्षार्थियों की आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य है।
शासनादेश के अनुसार उपर्युक्त अर्हता रखने वाले युवक/युवतियों रखने वाले व्यक्ति वेबसाइट पर 20 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक आनलाइन आवेदन एवं शैक्षिक सहित अन्य अभिलेखों को अपलोड करते हुये समस्त वांछित संलग्नकों सहित आवेदन पत्र दो प्रतियों में विकास भवन स्थित पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय के कक्ष संख्या 106 में अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आवेदन कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे प्रशिक्षार्थी का आवेदन निरस्त माना जायेगा। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा आनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी जमा करने की अन्तिम तिथि 4 दिसम्बर है।
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