Varanasi News: किरायानामा पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में मिलेगी छूट: रविन्द्र जायसवाल

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Varanasi News: किरायानामा पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में मिलेगी छूट: रविन्द्र जायसवाल
  • स्टाम्प मंत्री ने 10 साल तक के किराया सम्बन्धित पर दी लाभकारी जानकारी

दीपक जायसवाल/जितेन्द्र सिंह चौधरी

वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किराएदारी से जुड़े नियमों (उ०प्र० नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम 2021) को पूरी तरह से लागू करने और आम लोगों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब सरकार चाहती है कि मकान मालिक और किरायेदार अपने किराए के समझौते को लिखकर तैयार करें और उसका रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) भी करायें। उक्त बातें उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने पत्र—प्रतिनिधि से हुई एक भेंट के दौरान कही।

उन्होंने आगे कहा कि एक साल से ज़्यादा की किरायेदारी के कागज़ात का रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। भले ही आप रजिस्ट्रेशन न करायें लेकिन कागज़ात पर लगने वाला सही स्टाम्प शुल्क हर हाल में देना ज़रूरी है। अगर सही स्टाम्प शुल्क नहीं दिया जाता है तो कानून के तहत कार्यवाही हो सकती है और आपको बकाया स्टाम्प शुल्क चुकाना पड़ सकता है। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 10 साल तक की अवधि के किरायेनामों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में भारी छूट दी है।

छूट की मुख्य बातों पर ध्यान दिलाते हुये उन्होंने कहा कि छूट के बाद 10 साल तक के किरायेनामों पर अब एक निश्चित और अधिकतम राशि ही स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में लगेगी। यह छूट सिर्फ उन समझौतों पर लागू होगी जिनमें औसत सालाना किराया ₹10 लाख रुपये तक है। यह छूट टोल टैक्स या खनन (माइनिंग) से जुड़े पट्टों (लीज़) पर लागू नहीं होगी। किरायानामा विलेखों पर अब भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 और रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के तहत नीचे दी गई तालिका के अनुसार अधिकतम फीस लगेगी—— 2,00,000 तक का सालाना।

औसत किराया के बारे में बताया कि 1 साल तक के लिए अधिकतम स्टाम्प शुल्क 500 और रजिस्ट्रेशन फीस 500 होगी। 1 से 5 साल तक के लिए अधिकतम स्टाम्प शुल्क 1,500 और रजिस्ट्रेशन फीस 1,500 होगी। 5 से 10 साल तक के लिए अधिकतम स्टाम्प शुल्क 2,000 और रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 होगी।2,00,001 से 6,00,000 तक के सालाना औसत किराये के बारे में बताया कि 1 साल तक के लिए अधिकतम स्टाम्प शुल्क 1,500 और रजिस्ट्रेशन फीस 1,500 होगी। 1 से 5 साल तक के लिए अधिकतम स्टाम्प शुल्क 4,500 और रजिस्ट्रेशन फीस 4,500 होगी। 5 से 10 साल तक के लिए अधिकतम स्टाम्प शुल्क 7,500 और रजिस्ट्रेशन फीस 7,500 होगी। 6,00,001 से 10,00,000 तक का सालाना औसत किराया के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि 1 साल तक के लिए अधिकतम स्टाम्प शुल्क 2,500 और रजिस्ट्रेशन फीस 2,500 होगी। 1 से 5 साल तक के लिए अधिकतम स्टाम्प शुल्क 6,000 और रजिस्ट्रेशन फीस 6,000 होगी। 5 से 10 साल तक के लिए अधिकतम स्टाम्प शुल्क 10,000 और रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 होगी।


 


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