- मामूली विवाद में सरिया से मारकर की गयी थी हत्या
सूर्यमणि पाण्डेय
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी रणजीत कुमार की अदालत ने 6 वर्ष पूर्व मामूली विवाद में लाठी व सरिया से मारकर हत्या करने के 4 आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। एक अवयस्क आरोपी की फाइल किशोर न्याय बोर्ड भेजी गई।
अभियोजन कथानक के अनुसार मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के फत्तूपुर गांव निवासी चंद्र प्रताप व रुद्र प्रताप ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि 16 अगस्त 2019 को विजय बहादुर, रुद्र प्रताप व चंद्र प्रताप, राजित राम मिश्रा की दुकान पर सामान खरीदने गए थे तभी वहां मिठाई बिंद, दिलीप बिंद, धर्मेंद्र बिंद, विपिन बिंद तथा अन्य कई लोग आकर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर लाठी और सरिया से मारने पीटने लगे जिससे यह तीनों लोग घायल हो गए। सदर अस्पताल ले जाने पर विजय बहादुर सिंह को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार व कौशलेंद्र बहादुर सिंह द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने हत्यारोपी मिठाई लाल व उसके भाई राम प्रसाद एवं मिठाई लाल के पुत्रगण धर्मेंद्र व दिलीप को हत्या के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 15000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
.jpg)





