Jaunpur News: जौनपुर में नाबालिग के अपहरण के आरोपी को 3 वर्ष की कैद

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  • 14000 रुपए लगा जुर्माना

सूर्यमणि पाण्डेय

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रूपाली सक्सेना की अदालत ने 6 वर्ष पूर्व खेलते समय समय नाबालिग लड़की के अपहरण व उसके साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी युवक को दोषसिद्ध पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार मडि़याहूं थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी साढे 16 वर्षीय पुत्री 31 जुलाई सन 2019 को शाम 7 बजे अपने घर के दरवाजे के सामने खेल रही थी तभी दो व्यक्ति मुंह बांधकर आए और उसे उठा ले गए। उन लोगों ने फोन करके सुमित मोदनवाल को बुलाया और सुमित उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकत किया और उसको जबरदस्ती चार पहिया वाहन की डिग्गी में डालकर भंडारी रेलवे स्टेशन के अंडर ब्रिज में अंधेरे में फेंक कर भाग गया।

पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पाल ने अभियोजन पक्ष की पैरवी किया।


 
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