- शादी करने, बच्चा होने व पीड़िता के मुकर जाने पर भी दोषी करार
सूर्यमणि पाण्डेय
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रूपाली सक्सेना की अदालत ने अवयस्क के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10000 अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार सुजानगंज थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि दिनांक 5 दिसंबर 2023 को रात्रि 2 बजे उसकी 17 वर्षीय पुत्री को अमित गौतम पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम सरैया थाना बरसठी कहीं भगा ले गया। पहले भी वह फोन से बात किया करता था।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पीड़िता अपने बयान से मुकर गई और आरोपी से विवाह कर लिया। एक बच्चा भी पैदा हो गया। इसके बावजूद अदालत ने आरोपी अमित को अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कारावास व 10000 अर्थदंड से दंडित किया।
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