जौनपुर। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति (गोंड, ओझा, धुरिया, नायक, पंथारी, राजगोंड) ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार हेतु विभाग के माध्यम से रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए नवयुवक/नवयुवतियां व परम्परागत कारीगर जिनकी आयु न्यूनतम 18 हो, वह रोजगार के लिए 10 लाख रूपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
आरक्षित वर्ग के आवेदकों को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत निजी अंशदान स्वयं वहन करना होगा। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सम्पूर्ण ऋण पर 35 प्रतिशत की सब्सिडी विभाग द्वारा शासन से प्राप्त होने पर अनुदान के रूप मे नोडल एजेन्सी के माध्यम से दिया जायेगा।
इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन करते हुये उसकी हार्ड कापी कार्यालय कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय मतापुर में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अथवा जिला ग्रामोद्योग अधिकारी 9580503157, 7905349119 पर सम्पर्क किया जा सकता है।