जौनपुर। सिकरारा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता से दुराचार करने के आरोपी चचिया ससुर के खिलाफ एवं कानून के प्रावधानों की अवहेलना के आरोप में थानाध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश सीजेएम ने एसओ सिकरारा को दिया है। साथ ही 24 घंटे में अनुपालन आख्या कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है।

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विवाहिता ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसके चचिया ससुर उस पर गलत नियत रखते थे। 15 नवंबर 2018 को भोर में 4 बजे जब वह शौच के लिए बाहर गई तो चचिया ससुर अचानक आकर उसे दबोच लिए तथा जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुराचार किए। आरोपी के चंगुल से छूटकर किसी प्रकार वह घर आई और घर वालों को सारी बातें बताई। थाने पर सूचना देने गई।
पुलिस अधीक्षक को भी रजिस्ट्री किया। लेकिन थानाध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही न करके विधि एवं आदेश की अवहेलना किए। मुल्जिम के अनुचित व नाजायज दबाव में आकर थानाध्यक्ष ने वादिनी का डॉक्टरी भी नहीं कराया। तब वादिनी ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष सिकरारा को दिया है।

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