हैदराबाद। तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य मीडिया मान्यता समिति में नियुक्तियों को लेकर दायर याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति ई.वी. वेणुगोपाल की एकल पीठ ने संबंधित पक्षों को काउंटर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। यह याचिका तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट्स फेडरेशन के महासचिव बोडिगे बसवा पुण्णैया ने दायर की है जो रंगारेड्डी जिले के जिलेलगुडा के निवासी हैं। उनकी ओर से अधिवक्ता रापोलु भास्कर ने अदालत में पक्ष रखा। याचिका में राज्य सरकार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव, विशेष आयुक्त, तेलंगाना मीडिया अकादमी के अध्यक्ष तथा फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष मामिडी सोमैया को प्रतिवादी बनाया गया है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष आयुक्त ने 29 दिसंबर 2025 को दिये गये उनके प्रतिनिधित्व पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रतिनिधित्व में उन्होंने नव तेलंगाना स्टेट ब्यूरो के संवाददाता बी. जगदीश्वर को फेडरेशन की ओर से राज्य मीडिया मान्यता समिति का सदस्य नियुक्त करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि यह नियुक्ति 12 फरवरी 2026 के जी.ओ. एमएस नंबर 229 के तहत अनिवार्य है लेकिन संबंधित अधिकारियों की निष्क्रियता गैरकानूनी है। साथ ही इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 300-ए का उल्लंघन तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि सरकार को निर्देश दिया जाय कि वह उनके प्रतिनिधित्व पर विचार करते हुए बी. जगदीश्वर को समिति में फेडरेशन के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करे। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति वेणुगोपाल ने प्रतिवादियों को काउंटर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए मामले को स्थगित कर दिया।
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