जौनपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले के मामले में आरोपितों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करने एवं विवेचना के संबंध में रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत न करने पर सीजीएम ने थानाध्यक्ष जफराबाद के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। वादी ने दरखास्त दिया है कि विवेचक आरोपियों को बचाने के लिए उनके खिलाफ विवेचना नहीं कर रहे हैं और मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने की बात कह रहे हैं।

जफराबाद थाना क्षेत्र के बशीरपुर निवासी बांकेलाल ने ग्राम प्रधान विजय कुमार गौतम तथा ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा किया है कि उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के लिए आवेदन दिया था। उसका नाम पात्रता सूची में शामिल था।
आरोपियों ने उससे इसके लिए नाजायज धन की मांग किया गरीब होने के कारण व धन न दे सका। जिस पर आरोपियों ने उसके स्थान पर अपात्र बांके यादव के खाते में आवास योजना का धन आवंटित करवा दिया। बाद में आरोपियों ने सांठगांठ करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया। मामले में कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।



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