बदलापुर, जौनपुर। समय से सूचना न देने के आरोप में राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व पर 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। साथ ही पांच नवंबर को सुनवाई हेतु न्यायालय में उन्हें तलब किया है।
यह कार्यवाई ग्राम विझवट थाना महराजगंज निवासी जड़ावती देवी की शिकायत पर हुई है। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 28 अक्टूबर 2013 में गांव के चरागाह नंबर 269 की वर्तमान वस्तु स्थित के बारे में जानकारी चाही थी। परन्तु आज तक उन्हें सूचना नहीं प्राप्त हो सकी है।





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