जौनपुर। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना देने से इनकार करने पर राज्य सूचना आयोग ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जनसूचना अधिकारी को सूचना के साथ एक जनवरी को लखनऊ में तलब किया है तथा चेतावनी दिया है कि क्यों न उन्हें पचीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया जाए।
आरोप है कि कुछ आरोपितों की जमानतदारो ने जमानत लिया था जिसमें कई जमानतदारों की फोटो व कागजात फर्जी थे।पुलिस को दरखास्त देकर वादी ने कार्रवाई की मांग किया। उनके खिलाफ कार्यवाही न होने पर उसने सूचना मांगा कि उसकी दरखास्त पर क्या हुआ जिसकी सूचना नहीं दी गई।

लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मारपीट के मुकदमे में कुंवर दा गांव निवासी जय कुमार गौड़ ने अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि 2016 में हुई मारपीट में आरोपियों की जमानत 6 जमानतदार ओ द्वारा ली गई जिसमें से पांच जमानतदार फर्जी है बलराम की खतौनी नहीं लगी है रामपाल की फोटो नहीं है। धीरज का गाड़ी का कागज फर्जी है। धर्मेंद्र के जगह किसी अन्य की फोटो लगी है। फूलचंद ने वर्षों पुरानी खतौनी लगाया है।
एसपी ऑफिस के जन सूचना अधिकारी से दरखास्त पर की गई कार्रवाई की सूचना मांगी गई लेकिन सूचना नहीं दी गई। कोर्ट ने जय कुमार के प्रार्थना पत्र पर प्रकीर्ण वाद दर्ज कर दोषियों के खिलाफ नोटिस जारी किया था।




DOWNLOAD APP