जौनपुर। परियोजना अधिकारी डूडा अनिल वर्मा ने बताया कि जनपद में लगभग 2800 और नये आवास बनाने के लिये स्वीकृति हेतु शासन में नयी डीपीआर भेजी जा चुकी है। शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त इन आवासों के निर्माण हेतु कार्यवाही जनपद स्तर पर प्रारम्भ करा दी जायेगी। उन्होंने बताया कि जो अभी तक किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सके हैं, वे वंचित लाभार्थी के रूप में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन कागजात, एक पासपोर्ट फोटोग्राफ व परिवार के किसी एक सदस्य के और आधार कार्ड के साथ डूडा कार्यालय आकर प्रातः 10.30 से अपरान्ह 1 बजे तक आफलाइन आवेदन भर सकते हैं।
उन्होंने लाभार्थियों की पात्रता के सम्बन्ध में बताया कि लाभार्थी की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से कम होनी चाहिये। लाभार्थी अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से भारतवर्ष में पक्का मकान नहीं होना चाहिये। ऐसे वयस्क स्त्री व पुरूष जिनका विवाह नहीं हुआ है किन्तु वे रोजी कमाता हो, को पृथक परिवार के रूप में माना जायेगा और वे भी इस योजना हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उनके पास स्वयं का कोई पक्का मकान न हो।
परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र/पुत्रियां शामिल होंगे। नये आवास निर्माण हेतु पात्र का वर्तमान कच्चा/अर्द्ध कच्चा मकान नया निर्मित करने योग्य होना चाहिये, क्योंकि आवास मरम्मत की कोई योजना डूडा में संचालित नहीं है। जिनके पास पक्का अथवा अर्द्ध पक्का आवास पहले से मौजूद है तथा उसकी कारपेट एरिया 21 वर्गमीटर तक है तथा यदि उसमेें कमरा, रसोई, शौचालय, बाथरूम व किसी एक के कम्बीनेशन की सुविधा नहीं है तो उसे भी आवास विस्तार हेतु निम्न शर्तों के साथ सम्मिलित किया जा सकता है।
आवास विस्तार का अर्थ है कि विद्यमान आवास में न्यूनतम कारपेट एरिया 9.00 वर्ग मीटर जोड़ा जायेगा जिनमें एनबीसी मानक के अनुसार एक लिविंग रूम या कमरे के साथ रसोईघर या बाथरूम या शौचालय बनाया जायेगा। उन्होंने बताया कि आवेदक के पास स्वामित्वाधीन भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में पर्याप्त दस्तावेज होना आवश्यक है।




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