जौनपुर। परियोजना अधिकारी डूडा अनिल वर्मा ने बताया कि जनपद के नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के ऐसे पात्र लाभार्थी जो अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिये आवास के तहत आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं कर सके हैं, वे अपने पासपोर्ट साइज के एक फोटोग्राफ, स्वयं एवं परिवार के किसी एक सदस्य के आधार कार्ड, अर्थात दो लोगों का आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं जमीन कागजात की छायाप्रति के साथ अपने नगर निकायों अथवा डूडा कार्यालय में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के मध्य उपस्थित होकर वंचित लाभार्थी के रूप में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
वंचित लाभार्थीगण अपना भरा आवेदन पत्र कन्सलटेन्ट मेसर्स सरयू बाबू इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के जेई को भी उपलब्ध करा सकते हैं। यह ध्यान रहे के वंचित लाभार्थी के रूप में आवेदन करने वाले आवेदक के नाम भारत में कहीं पक्का मकान नहीं होना चाहिये। परियोजना अधिकारी ने सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों से दूरभाष पर सम्पर्क कर प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्णतः निःशुल्क है, का क्षेत्र में प्रसार-प्रचार कराने का अनुरोध किया।



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