जौनपुर। सदर तहसील में धोखाधड़ी व जालसाजी कर सगे भाइयों की संपत्ति हड़पने वाले भाई उसके पुत्र समेत चार आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 30 मार्च 2019 को विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई लेकिन पुलिस द्वारा धीमी गति से विवेचना करते हुए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जिस पर वादी की दरखास्त पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष लाइन बाजार को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी भीष्म पितामह के प्रार्थना पत्र पर उसके भाई द्रोणाचार्य व अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी।




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