जौनपुर: कन्या सुमंगला योजना 6 श्रेणी में लागू हो गयीः जिलाधिकारी | #AAPKIUMMID
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जौनपुर। जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी ने बताया कि बीते 1 अप्रैल से कन्या सुमंगला योजना छः श्रेणियों में लागू कर दी गयी है जिसके अन्तर्गत प्रथम श्रेणी बालिका के जन्म होने पर 2000 रूपये एकमुश्त दी जायेगी।
द्वितीय श्रेणी में बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त 1000 रूपये एकमुश्त, तृतीय श्रेणी में कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 2000 रूपये एकमुश्त, चतुर्थ श्रेणी में कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 2000 रूपये एकमुश्त, पंचम श्रेणी कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 3000 रूपये एकमुश्त, षष्टम श्रेणी ऐसे बालिकायें जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा दो वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो, 5000 रूपये एकमुश्त देय होगा।
लाभार्थी को योजना के अन्तर्गत देय धनराशि पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से उसके बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। अवयस्क होने की दशा में देय धनराशि लाभार्थी के माता के बैंक खाते और माता की मृत्यु होने की स्थिति में पिता के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। दोनों के मृत्यु होने पर अभिभावक के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
उन्होंने बताया कि प्राथमिक रूप से आवेदन आनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। यद्यपि ऐसे आवेदक जो आनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, वे अपने आवेदन आफलाइन माध्यम से भी खण्ड विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जमा करा सकेंगे।
द्वितीय श्रेणी में बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त 1000 रूपये एकमुश्त, तृतीय श्रेणी में कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 2000 रूपये एकमुश्त, चतुर्थ श्रेणी में कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 2000 रूपये एकमुश्त, पंचम श्रेणी कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 3000 रूपये एकमुश्त, षष्टम श्रेणी ऐसे बालिकायें जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा दो वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो, 5000 रूपये एकमुश्त देय होगा।
लाभार्थी को योजना के अन्तर्गत देय धनराशि पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से उसके बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। अवयस्क होने की दशा में देय धनराशि लाभार्थी के माता के बैंक खाते और माता की मृत्यु होने की स्थिति में पिता के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। दोनों के मृत्यु होने पर अभिभावक के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
उन्होंने बताया कि प्राथमिक रूप से आवेदन आनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। यद्यपि ऐसे आवेदक जो आनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, वे अपने आवेदन आफलाइन माध्यम से भी खण्ड विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जमा करा सकेंगे।