जौनपुर। दुकान में घुसकर गाली देते हुये मारपीट करने एवं जानमाल की धमकी देने सहित एससी/एसटी के आरोपियों की जमानत को दीवानी न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दिया।
बता दें कि जफराबाद थाना पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 323, 325, 427, 504, 506 सहित 3 (1) द एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पल्टू राम नागर सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
सभी ने विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल किया। मामले को गम्भीरता देखते हुये विद्वान न्यायाधीश ने जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया। साथ ही पुलिस अभिरक्षा में दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया।


DOWNLOAD APP