जौनपुर। शाहगंज थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर में 10 मार्च 2019 को पट्टीदारों द्वारा रामकेवल की हत्या करने के मामले में वादी पक्ष ने दीवानी बार के पूर्व मंत्री अवधेश सिंह व उनके पुत्र भारत सिंह एडवोकेट व अन्य के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज, धमकी व छेड़खानी की धाराओं में लाइन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया। आरोप है कि 16 अप्रैल को दीवानी न्यायालय सरेंडर करने आए हत्यारोपियों से वादी पक्ष से मारपीट हुई थी। उधर पूर्व मंत्री अवधेश सिंह का कहना है कि वह आरोपियों के अधिवक्ता हैं, उनकी पैरवी कर रहे थे और उन्हें आत्मसमर्पण कराया। इसी वजह से वादी पक्ष ने उन पर केस दर्ज कराया है।

मृतक रामकेवल के पुत्र आनंद कुमार निवासी मुजफ्फरपुर ने लाइन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया कि 16 अप्रैल 2019 को हम लोग अपने केस के लिए दीवानी न्यायालय आए थे। दीवानी के बाहर आरोपियों को गाड़ी के अंदर देखा। पुलिस को सूचना दी कि मुल्जिम हाजिर हो रहे हैं। अधिवक्ता अवधेश उनके पुत्र व अन्य सहयोगियों से कहा कि ये हत्यारोपी हैं। इनको पुलिस के हवाले कर दो लेकिन वह लोग मारपीट करने लगे,गालियां व धमकी दिए और जबरन आरोपियों को कोर्ट में हाजिर करा दिए।
पूर्व मंत्री अवधेश सिंह ने बताया कि 16 अप्रैल को कोर्ट में समर्पण करने आए चार आरोपियों को समर्पण करने से रोकने व आरोपियों को पुलिस को देने के लिए वादी पक्ष ने आरोपियों से मारपीट किया। वकीलों के छुड़ाने पर आरोपी अभिषेक व विपिन कोर्ट समर्पण किए। वादी पक्ष के लोग आरोपी पवन व धर्मेंद्र को अपहरण करके लेकर चले गए। उनके साथ अप्रिय वारदात कर सकते हैं।
उधर आरोपियों की गिरफ्तारी न हो पाने से खिन्न और उन्हें समर्पण कराने से रोकने में विफल रहा वादी पक्ष का संदीप नाराज होकर दीवानी परिसर के गेट पर लेट गया और रास्ता जाम कर दिया। हंगामा करता रहा। लाइन बाजार पुलिस उसके परिवार वालों के सहयोग से किसी प्रकार उसे गाड़ी में बैठाकर ले गई। एक आरोपी पवन को पुलिस ने वादी पक्ष के सहयोग से गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में भेज दिया।




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