जौनपुर। खेतासराय थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी नौशाद को 30 दिन के भीतर लोअर कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने संबंधी आदेश हाई कोर्ट ने 22 फरवरी 2019 को दिया था। इसके बावजूद पुलिस ने आरोपी को 8 मार्च 2019 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया तथा रिमांड का प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने विवेचक का प्रार्थना पत्र निरस्त कर आरोपी को अविलंब रिहा करने का आदेश दिया।

खेतासराय के मानीकला निवासी नौशाद व अन्य आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिकी दर्ज हुई। आरोपी नौशाद को पुलिस ने गोकशी का अभ्यस्त अपराधी व गैंग का मुखिया बताया। प्राथमिकी निरस्त कराने के लिए आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया।
हाई कोर्ट ने प्राथमिकी निरस्त करने से इनकार कर दिया तथा अभियुक्त को 30 दिन के भीतर कोर्ट में उपस्थित होने तथा जमानत प्रस्तुत होने पर संबंधित न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार शीघ्र निस्तारण का 22 फरवरी 2019 को निर्देश दिया। हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए खेतासराय पुलिस ने 8 मार्च 2019 को नौशाद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
विवेचक आरोपी को रिमांड पर दिए जाने का प्रार्थना पत्र दिया जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया तथा आरोपी को अविलंब रिहा करने का आदेश दिया।




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