जौनपुर। जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी ने सभी आहरण वितरण अधिकारियों को अवगत कराया कि कोषागार में समस्त देयक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विलम्बतम 25 मार्च तक अवश्य प्रस्तुत कर दें जिससे प्रस्तुत बिलों की आवश्यक चेंकिग के बाद कोषागार द्वारा बिलों की पासिंग एवं ई-पेमेण्ट के माध्यम से 31 मार्च तक भुगतान हेतु एथराईजेशन किया जा सके, क्योंकि 31 मार्च तक पारित बिलों का भुगतान ई-पेमेण्ट द्वारा 31 मार्च को रात्रि 8 बजे तक ही किया जायेगा।
25 मार्च के उपरान्त केवल उक्त तिथि के बाद शासन स्तर से निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष ही देयक स्वीकार किये जायेंगे अथवा तत्समय शासन स्तर से निर्गत अधावधिक निर्देश के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। शासनादेश 09 मार्च का अनुपालन न करने एवं सामयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्यपगत हो जाने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरादायी होंगे।
उन्होंने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपलब्ध बजट के मिलान व बिलों के प्रस्तुतीकरण का कार्य अनिवार्य रूप से समय से पूर्व करा लें जिससे किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।




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