जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने की आरोपी सास को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ने 10 वर्ष कारावास व 6 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। किशुना देवी निवासी ग्राम मसीदा थाना सिकरारा ने प्राथमिकी दर्ज कराया था।

अभियोजन के अनुसार वादिनी की लड़की सुनीता की शादी राजनाथ उर्फ विकास 2010 में हुई थी। विवाह के बाद पति विकास व सास सुमित्रा दहेज में रुपए की मांग को लेकर सुनीता को प्रताड़ित करते थे। 17 अगस्त 2011 को 11 बजे दिन में वादिनी की पुत्री की फांसी लगाकर मरने की सूचना विकास ने दिया।
सूचना पर घर आई तो देखा लड़की की लाश जमीन पर पड़ी थी। विकास की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई। कोर्ट में एडीजीसी सतीश पांडेय, रजवंता प्रसाद व जरगाम ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी सुमित्रा देवी को दहेज हत्या व उत्पीड़न का दोषी पाते हुए सजा सुनाया।




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