जौनपुर। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सुरेश कुमार मौर्या ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को अवगत कराया है कि ऐसे पात्र दिव्यांगजन जिनकी मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाणपत्र में न्यूनतम विकलांगता 40 प्रतिशत तक हो। वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56460 रूपए व ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रूपए तक सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा ग्रामप्रधान/सभासद द्वारा निर्गत हो, ऐसे दिव्यांगजन जो अभी भी सहायक उपकरण (ट्राई साईकिल, बैसाखी, व्हीलचेयर आदि) से वंचित है।

ऐसे समस्त दिव्यांगजन सहायक उपकरण के लिए आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त करके चिकित्साधिकारी की संस्तुति के साथ परिपूर्ण करते हुए विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में सांयकाल पांच बजे तक जमा कर सकते हैं।




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