जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिपाह मोहल्ला निवासी अरुण कुमार यादव की पालतू कुतिया का वध करने के आरोपी लाल बहादुर यादव, उनके पिता पन्नालाल यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश सीजेएम ने कोतवाल को दिया है।
अरुण कुमार यादव ने निवासी सिपाह ने कोर्ट में धारा १५६ (३) के तहत अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया कि आरोपी पन्नालाल एवं उनके पुत्र लाल बहादुर कुछ दिन पूर्व वादी के घर में चोरी का प्रयास किया। लेकिन वादी की फालतू पामेरियन कुतिया के भूंकने के कारण लोग जाग गए और आरोपी चोरी करने में असफल रहे।
कुछ दिन बाद आरोपियों ने उनकी कुतिया को रोटी का लालच देकर बाहर बुलाया और उसे बोरी में भरकर कई बार जमींन पर पटका। अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण कुतिया मर गई। थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो पुलिस ने कहा कि जानवरों का वध होने पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। सुनवाई नहीं हुई तब वादी ने कोर्ट की शरण लिया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।




DOWNLOAD APP