जौनपुर: विशेष लोक अदालत आयोजित, 3 मामलों का हुआ निस्तारण | #AAPKIUMMID
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जौनपुर। लोकेश वरूण सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि राष्ट्रीय प्राधिकरण की योजना के अनुरूप ओम प्रकाश त्रिपाठी जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला प्राधिकरण के आदेशानुसार लम्बित शमनीय आपराधिक (परिवाद एवं स्टेट) वादों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराये जाने हेतु प्रतिमाह अलग-अलग थाना क्षेत्र की विशेष लोक अदालत लगाये जाने के निर्देश के अनुक्रम में माह जनवरी में जफराबाद थाना क्षेत्र में आयोजित की गयी थी। माह फरवरी 2019 में लाइन बाजार थाना क्षेत्र के वादों के निस्तारण हेतु उनकी देख-रेख में 24 फरवरी को जनपद न्यायालय परिसर के सभागार में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया।
इस दौरान लाइन बाजार थाना क्षेत्र से सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री सुषमा एवं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम फिरतू राम द्वारा सुलह-समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण कराया गया। इस अदालत में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के 5 एवं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के 60 वादों सहित कुल 65 वाद लगाये गये जिनमें से 3 वादों का सुलह-समझोते के आधार पर निस्तारण कराया गया।
इस अवसर पर 20-25 वादों में पक्षकार उपस्थित आये जिन्हें काफी समझाया-बुझाया गया। अगली तिथियों पर न्यायालय में सुलह हेतु सहमति व्यक्त की गयी। जनपद न्यायाधीश के निर्देश के अनुपालन में समस्त वादकारियों से अपील हुई कि वे अपने शमनीय अपराध यथा 323, 504 भादंसं सहित अन्य प्रकार के सुलह समझौता योग्य वादों का निस्तारण कराये जाने हेतु सम्बन्धित न्यायालय अथवा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर 9 मार्च 2019 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कराते हुये लाभ उठायें।
इस दौरान लाइन बाजार थाना क्षेत्र से सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री सुषमा एवं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम फिरतू राम द्वारा सुलह-समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण कराया गया। इस अदालत में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के 5 एवं विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के 60 वादों सहित कुल 65 वाद लगाये गये जिनमें से 3 वादों का सुलह-समझोते के आधार पर निस्तारण कराया गया।
इस अवसर पर 20-25 वादों में पक्षकार उपस्थित आये जिन्हें काफी समझाया-बुझाया गया। अगली तिथियों पर न्यायालय में सुलह हेतु सहमति व्यक्त की गयी। जनपद न्यायाधीश के निर्देश के अनुपालन में समस्त वादकारियों से अपील हुई कि वे अपने शमनीय अपराध यथा 323, 504 भादंसं सहित अन्य प्रकार के सुलह समझौता योग्य वादों का निस्तारण कराये जाने हेतु सम्बन्धित न्यायालय अथवा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर 9 मार्च 2019 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कराते हुये लाभ उठायें।