जौनपुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के बगथरी गांव में विवाहिता की मृत्यु के मामले में लापरवाही पूर्वक विवेचना करने पर कोर्ट ने विवेचक के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि विवेचक रामकुमार यादव के विरुद्ध कार्रवाई कर की गई कार्यवाही से 15 दिन में सूचित करें।
विवेचक ने सांप काटने से विवाहिता की मृत्यु होने की बात कहते हुए आरोपी पति व उसके साथियों को क्लीन चिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी जबकि मृतका के गले पर काला निशान व उंगली में चोट का निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया। विसरा संरक्षित किया गया लेकिन विवेचक ने रिपोर्ट इकट्ठा न कर लापरवाही पूर्वक विवेचना की।

विजय बहादुर चौहान निवासी हौज, जलालपुर ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत दरखास्त दिया था कि उसकी पुत्री संगीता की शादी बगथरी गांव निवासी भीखू चौहान से हुई थी। विवाह के बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था।
30 जुलाई 2011 को फोन आया कि आप की लड़की को सांप काट लिया है जबकि लड़की ने पूर्व में बताया था कि उसके पति आदि उसे मारना चाहते हैं।कोर्ट के आदेश पर पति व उसके साथियों के खिलाफ 17 नवंबर 2011 को प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचक ने सांप काटने से मृत्यु होना बताते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी जबकि सांप काटने की घटना किसी ने नहीं देखा था।