• दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को मारकर रेलवे लाइन पर फेंकने का था आरोप

जौनपुर। बदलापुर थाना क्षेत्र के बबुरा गांव में विवाहिता की दहेज हत्या के आरोपी पति, ससुर व देवर को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने शुक्रवार को खुले न्यायालय में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं छः हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।

अभियोजन कथानक के अनुसार मोती लाल निवासी केवटली खुर्द ने थाना बदलापुर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री रीता की शादी अनुज के साथ हुई थी। विवाह के समय से ही पति अनुज, ससुर दयाराम व देवर अंकुश दहेज में पचास हजार रुपए व बाइक की मांग को लेकर रीता को प्रताड़ित करते थे।
23 जुलाई 2011 को सुबह 10 बजे फोन आया कि मांग पूरी कर दो नहीं तो तुम्हारी लड़की को जान से मार देंगे। शाम 5 बजे शाम किसी ने फोन किया कि रीता को मारकर ससुराल वालों ने उसका शव रेलवे लाइन पर फेंक दिया है। वहां पहुंचे तो रीता का शव कटी अवस्था में रेलवे लाइन पर पड़ी थीं। ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने के कारण रीता की हत्या कर दी थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस एवं तर्कों को सुनने के पश्चात तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।