जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के परमानतपुर मोहल्ले में निशा रावत के घर में घुसकर लाठियों से पीटने, रुपए छीनने, गालियां व धमकी देने के मामले में सीजेएम ने सरायपोख्ता चौकी इंचार्ज गोविंद मिश्र समेत चार के खिलाफ वाद दर्ज किया। कोर्ट ने कोतवाल को मामले की जांच कर बिंदुवार आख्या 29 अगस्त को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
निशा रावत निवासी परमानतपुर कोतवाली ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत अधिवक्ता अंबरीश श्रीवास्तव के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया कि 5 सितंबर 2018 की रात 11 बजे सरायपोख्ता चौकी इंचार्ज गोविंद मिश्र व पांच-छ: पुलिसकर्मी व एक अन्य आरोपी दरवाजा तोड़कर उसके घर में घुसे और लाठियों से उसे पीटते हुए कहा कि अपने पति को कोतवाली भेज दो नहीं तो फर्जी मुकदमे में फंसा कर जिंदगी बर्बाद कर देंगे।
पुलिसकर्मियों ने उसे गालियां दी। उसके घर में रखे रुपए लूट लिया। उस वक्त उसका पति सुल्तानपुर गया हुआ था। वह दो बच्चों के साथ घर पर मौजूद थी। पुलिस वालों द्वारा मारने पीटने व लूटपाट की शिकायत उसने कोतवाल व पुलिस अधीक्षक से किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।