जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश न्यू कोर्ट प्रथम ने पांच थानों के थानाध्यक्षों को चेतावनी दिया है कि अगर वे संगीन मामलों में गवाहों को कोर्ट में हाजिर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी।

न्यायालय ने थानाध्यक्ष जलालपुर, थानाध्यक्ष बक्सा, थानाध्यक्ष सरपतहां, थानाध्यक्ष मछलीशहर व थानाध्यक्ष खुटहन को आदेश दिया कि वे अपने अपने थाना क्षेत्रों के मुकदमों में गवाहों को पेश नहीं कर रहे हैं।
जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर विवेचक अनुपस्थित रहता है तो संबंधित थाने का थानाध्यक्ष गवाहों को न्यायालय में पेश करेगा। इसके बावजूद वे आदेश की अवहेलना कर रहे हैं जिससे मुकदमों के निस्तारण में विलंब हो रहा है।




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