अजय पाण्डेय
जौनपुर। पाक्सो अधिनियम—2012 के तहत तीन दिवसीय कार्यक्रम का चलाया जा रहा जागरूकता अभियान का दूसरा चरण मंगलवार को सम्पन्न हुआ। विद्यालयों के किशोरों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के विषय पर सरल और सही जानकारी देने हेतु जनपद न्यायाधीश सुशील शशि के निर्देशन और प्रभारी सचिव अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत सिंह की देख—रेख में बीआरपी इण्टर कालेज एवं मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज में एक साथ आयोजित हुआ।
इस मौके पर अध्यक्षता करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद यादव एवं उमेश कुमार ने कहा कि लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण के लिए विशेष अधिनियम 2012 बनाया गया है प्रत्येक 18 वर्ष से कम बालक या बालिका को किसी भी प्रकार के यौन अपराध यौन आचरण या प्राकृतिक एवं अपराध से संरक्षण प्रदान किया गया है। अज्ञानता के कारण कोई किशोर बालक और बालिका न कोई गंभीर अपराध करें। न उसका शिकार बने।
इसी क्रम में डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल जनपद न्यायालय डॉ दिलीप सिंह एवं चीफ डिफेंस काउंसिल अनिल सिंह ने गलत और सही स्पर्श के बारे में बताते हुए हेल्पलाइन नंबर 1098 15100, 112 नंबरों के बारे में बताया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निशुल्क सहायता और विधिक पैरवी की सुविधाओं के बारे में बताया। सोशल मीडिया पर सावधान रहने और साइबर क्राइम से बचने के बारे में विस्तार से बताते हुए अकेले और अलग स्थान पर जाने और अपरिचित लोगों से बचने की सलाह दिया।
प्रधानाचार्यों ने बालिकाओं को उचित कानूनी और पुलिस की सहायता लेने और परिवार से कुछ छुपाने की सलाह देते हुए आभार व्यक्त किया। साथ ही सम्मान चिन्ह अपर जिला जज सुरेंद्र प्रसाद यादव, उमेश कुमार, डॉ दिलीप सिंह एवं अनिल सिंह कप्तान को दिया गया। इस दौरान हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रश्न पूछे गये। अपर जिला जज सुरेंद्र प्रसाद उमेश यादव और डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल डॉ. दिलीप सिंह एवं अनिल सिंह ने किया।
इस अवसर पर प्राधिकरण के प्रकाश तिवारी, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल अरविंद चौबे, पैरा लीगल वालंटियर शिवशंकर सिंह, सुनील गौतम, अरुण कुमार, सुनील कुमार, सुभाष यादव, समस्त विद्यालय परिवार के शिक्षकगण सहित बड़ी संख्या में छात्र—छात्राएं उपस्थित रहीं।
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